गुरुग्राम। निगमायुक्त की योजना के मुताबिक संपत्ति कर की अदायगी न करने वालों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। नगर निगम ने बृहस्पतिवार को जोन-1 क्षेत्र में तीन इमारतों को सील कर दिया। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर विजय कपूर की टीम ने पहली कार्रवाई शांति नगर स्थित अमूल डेयरी के भवन पर की। इस पर 12 लाख रुपये से ज्यादा का संपत्ति कर बकाया है।
इसके अलावा, टीम ने बसई एन्क्लेव-1 तथा बसई गांव में भी दो बड़े बकायेदारों की संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की। इन पर 8-8 लाख रुपये से अधिक की राशि का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लॉटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी न करने की स्थिति में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफाल्टर प्रॉपर्टी को सील करने के साथ ही उसकी नीलामी करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
निगमायुक्त ने किया प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी का आह्वान
निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 30 सितंबर तक संपूर्ण बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को छूट दी जा रही है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स में से 25 फीसदी की धनराशि माफ कर दी जाती है। साथ ही शेष बची राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि संपत्ति मालिकों ने अभी तक टैक्स की अदायगी नहीं की है, वे जल्द से जल्द छूट योजना का लाभ उठाएं।