गुरुग्राम। दवाओं की खरीद और बिक्री में अनियमितता पाए जाने के चलते जिला औषधि नियंत्रक (ड्रग कंट्रोलर) ने दवा की 4 दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं जबकि 4 दुकानों के ही लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर की गई है। जिला औषधि नियंत्रक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुल 17 दवा की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
जिला औषधि नियंत्रक मनदीप मान ने बताया कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, शेड्यूल एच-1 रजिस्टर का न होना, विभिन्न दवाओं को नियमों के तहत फ्रीज में न रखने व दवाओं की खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड न होने के चलते यह कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम जोन के अंतर्गत गांव बादशाहपुर स्थित सक्षम फार्मेसी को 10 दिन के लिए, हीरो होंडा चौक के नजदीक वैभव फार्मेसी को 7 दिन के लिए, सेक्टर-40 की मेड टाउन फार्मेसी व विशाल हेल्थ केयर को 7 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसके अलावा जैकमपुरा स्थित ओम साईं आशा फार्मेसी, बादशाहपुर स्थित मुस्कान मेडिकल स्टोर, गांव फाजिलपुर स्थित दिव्या मेडिकोज और सिविल लाइंस स्थित सिटी मेडिकोज के लाइसेंस को निरस्त किया गया है।