गुरुग्राम। फसल उत्पादन बढ़ाने व खेतीबाड़ी की लागत कम करने के लिए प्रदेश सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने पर किसानों को 75 फीसदी सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी देने वाले नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को अब इसके गलत इस्तेमाल और दूसरों को बेचे जाने की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर विभाग सख्त हो गया है। शिकायत सही मिलने पर संबंधित किसान से सब्सिडी की 75 फीसदी राशि वापस ली जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया सोलर पंप दूसरे को बेच देने और खेती के अलावा उसके दूसरे प्रयोग करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जिन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने की स्वीकृति देते वक्त उनसे यह लिखित रूप में लिया जाता है कि वह अपने यहां लगने वाले सोलर पंप को ना तो किसी अन्य व्यक्ति को बेचेंगे व ना ही दूसरे काम के लिए उसे अन्य जगह शिफ्ट करेंगे। इससे केवल खेती के काम करेंगे। अगर वह बाद में इन शर्तोँ का उल्लंघन करेंगे तो सरकार की ओर से दी गई 75 प्रतिशत अनुदान राशि वापस ले ली जाएगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा समय समय पर मौके पर जाकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है।