गुरुग्राम। नियम-134ए के तहत निजी स्कूल द्वारा गरीब तबके के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देने पर अभिभावकों की ओर से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सोमवार को फैसला आएगा। अभिभावकों को उम्मीद है कि उच्च न्यायालय की ओर से गरीब तबके के बच्चों के हक में फैसला आएगा, ताकि उन्हें निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल सकेगा।
निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा नियम 134ए के तहत दाखिला नहीं देने पर अभिभावक आलोक कुमार की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता दिनेश कुमार डकोरिया ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे उच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें 10.30 तक निर्णय आने की संभावना है। अधिवक्ता दिनेश कुुमार ने बताया कि नियम-134ए के तहत निजी स्कूलों को आरक्षित 10 फीसदी सीटों पर दाखिला देना ही होगा। शिक्षा निदेशालय ने भले ही 31 दिसंबर तक दाखिलों की समयावधि बढ़ा दी है, लेकिन उच्च न्यायालय की ओर से आदेश आने के बाद निजी स्कूल दाखिला देने से इनकार नहीं कर पाएंगे। संवाद