गुरुग्राम। सेक्टर-51 स्थित मेफील्ड गार्डन में किराए की बिल्डिंग में चलाए जा रहे ओयो रूम में ग्राहकों से ज्यादा दाम वसूलकर रजिस्टर में कम दर्ज करने के मामले में बिल्डिंग मालिक ने संचालक सहित अन्य चार कंपनियों पर केस दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि इस तरह संचालक व अन्य कंपनियों ने मिलकर उनसे पांच करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मैसर्स एनएसके हॉस्पिटेलिटी कंपनी के अधिकारी योगेश कपूर ने पुलिस को बताया कि उनकी कंपनी ने एलकॉट टाउन प्लानर कंपनी को अपनी सेक्टर-51 मेफील्ड गार्डन स्थित बिल्डिंग को देते हुए एक करार किया था। इसके अनुसार एलकॉट कंपनी ने इसमें ओयो होटल एंड हॉस्पिटेलिटी सर्विस शुरू करनी थी। इसमें प्रतिदिन होने वाली आय से उनकी कंपनी को कमीशन दी जानी थी। आरोप है कि एलकॉट कंपनी ने ओयो व माईप्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी व ओरावल्स स्टेस कंपनी के साथ मिलकर उनसे करीब 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। उनकी तरफ से की गई जांच में पाया गया कि आरोपी कंपनियां ग्राहकों से होटल बुकिंग के नाम पर ऊंचे रेट वसूलती थीं, लेकिन उन्हें दिखाए जाने वाले रजिस्टर में बेहद ही कम रेट दिखाए जाते थे।
31 की जगह 34 कमरे कर रहे थे इस्तेमाल
शिकायतकर्ता ने बताया है कि उनकी कंपनी ने एलकॉट व ओयो को बिल्डिंग के 31 कमरे इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन अवैध रूप से 34 कमरे उपयोग में लाए जा रहे थे। इसके अलावा रजिस्टर में भी गड़बड़ी पाई गई है। आरोपियों द्वारा जीएसटी के नाम पर भी धोखाधड़ी की जा रही थी। इसके अलावा ग्राहकों से सर्विस चार्ज व ब्रांड चार्ज समेत अन्य शुल्क वसूलकर उससे भी धोखाधड़ी की जा रही थी। मामले में थाना सेक्टर-50 पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी।