गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई की। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में 1 नवंबर 2016 को नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार के आरा जिला निवासी मिथलेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया ।