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धोखाधड़ी के मामले में अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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गुरुग्राम। मकान खरीदने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और ठगी करने के एक मामले में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद थाना सेक्टर-14 में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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फरीदाबाद के सेक्टर-15ए की रहने वाली बाला देवी अब गुरुग्राम के सेक्टर-12 में रहती हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर-56 में रहने वाले प्रवीन कुमार, हंसराज कसाना और ईश्वर ने 2018 में 325 गज का मकान दिखाया। 1.27 करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ। 12.70 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए। बाद में और भुगतान भी किया गया। इसके बाद जब प्लॉट के असल दस्तावेज मांगे तो बहाना बनाकर टाल दिया। जनवरी 2019 में बैंक से ऋण स्वीकृत हो गया, लेकिन असल दस्तावेज नहीं मिलने के चलते होम लोन की स्वीकृति का पत्र नहीं दिया गया। आरोपी की ओर से कहा गया कि असल दस्तावेज गुम हो गए हैं। इसके बाद बाला देवी ने रजिस्ट्रार ऑफिस से असल दस्तावेज निकलवाए तो पता चला कि मकान आरोपी के नाम है ही नहीं। मामले की शिकायत पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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