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छीनाझपटी के तीनों आरोपी दोषी करार, 24 को सजा पर फैसला

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गुरुग्राम। झपटमारी के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 सितंबर को दोषियों को सजा सुनाएगी।
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20 जून 2017 को फरीदाबाद के राकेश कुमार ने सेक्टर-10 पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि वह सेक्टर-34 स्थित निजी संस्थान में काम करता है। 17 जून की रात ड्यूटी समाप्त कर घर जा रहा था। शनि मंदिर के पास 3 अज्ञात बदमाशों ने हथियार दिखाकर उसका मोबाइल व सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मामला सेक्टर-17 अपराध शाखा को जांच के लिए सौंपा गया था। अपराध शाखा ने पटौदी के कृष्ण कुमार, जहांगीरपुर झज्जर के सुमित व बिहार के मन्नू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए। इसी के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है।
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