गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता ने दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सोहना सदर थाना पुलिस में एक युवती के पिता ने पांच फरवरी 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पुत्री खेत में गई थी। उसी समय वहां पर ग्राम भोगपुर मंडी का प्रताप भी आ गया और उसने बेटी से अभद्रता करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाए जाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। प्रताप निर्वस्त्र अवस्था में था और शराब पीए हुए था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अदालत ने सबूत और गवाह के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।