अपर जिला जज-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कारवास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी ने कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि 21 मार्च 2014 की सुबह वह मजदूरी करने के लिए घर से चलाया गया। उसके बाद उसकी पत्नी दवा लेने के लिए घर से चली गई, तभी मोहल्ला चंदयाना वाला गढ़मुक्तेश्वर निवासी कलवा उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसे ले गया। जिस पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग किशोरी को भी बरामद कर लिया।