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वाराणसी बमकांड में चार जून को आ सकता है फैसला

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वाराणसी बमकांड में चार जून को आ सकता है फैसला
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गाजियाबाद। वाराणसी बमकांड में मामले में सोमवार को जिला न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई। बम धमाके के आरोपी वलीउल्ला को कड़ी सुरक्षा में डासना जेल से पेश किया गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा की बहस पूरी हो गई। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसले के लिए चार जून की तारीख लगाई है।
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सात मार्च 2006 को वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन और संकट मोचन मंदिर में लगातार बम धमाके हुए थे। घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक पदार्थ मिले थे। मामले में पुलिस ने पांच अप्रैल 2006 को प्रयागराज के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्ला को गिरफ्तार किया था। वलीउल्ला पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने व आतंकवाद फैलाने का आरोप था। वाराणसी के अधिवक्ताओं ने वलीउल्ला का मुकदमा लड़ने से मना कर दिया। इस वजह से हाईकोर्ट ने यह मुकदमा गाजियाबाद न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया था।
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