जग्गू पहलवान के हत्यारे को आजीवन कारावास
गाजियाबाद। 10 साल पहले सुपारी किलर और गैंगस्टर जग्गू पहलवान की हत्या करने वाले को अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ईसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश निर्मल चंद्र सेमवाल की अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे के विचारण के दौरान एक आरोपी पिंकी की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य आरोपी की फ ाइल अलग कर दी गई। राजवीर उर्फ भोला के मामले में शनिवार को सुनवाई पूरी हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि कुख्यात बदमाश जगपाल उर्फ जग्गू पहलवान से उसके विरोधी गैंग के बदमाश रंजिश मानते थे। गैंगस्टर व सुपारी किलर जग्गू पहलवान पर हत्या, रंगदारी, जानलेवा हमला करने सहित कई गंभीर धाराओं में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2012 में ही जग्गू पहलवान पर तत्कालीन एसएसपी गाजियाबाद को धमकी देने का आरोप लगा था।
28 दिसंबर 2012 को हुई थी हत्या
जग्गू 28 दिसंबर 2012 को लोनी थाना क्षेत्र के टीला मोड़ स्थित एक दुकान पर बैठा था। तभी बाइक और कार में सवार बदमाश आए। बदमाशों ने जग्गू पहलवान पहलवान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए मौके से फरार हो गए। जग्गू की मौके पर ही मौत हो गई थी। जग्गू पहलवान के परिवार के लोगों ने भोला उर्फ राजवीर, पिंकी और एक अन्य को नामजद कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर राजवीर उर्फ भोला, पिंकी व एक अन्य को गिरफ्तार किया था।