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बुलंदशहर: वन राज्यमंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर, करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा करने में धोखाधड़ी का आरोप 

Tue, 19 Oct 2021 08:22 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर

सार

मामले में न्यायालय ने अब आदेश जारी किया है कि विपक्षी अनिल शर्मा को धारा 420, 468 व 471 के तहत दंडनीय अपराध के विचरण के लिए आहुत किया जाता है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
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विस्तार
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बुलंदशहर के वैष्णो इंफ्राहोम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने बीते दिनों विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए के न्यायालय में शिकायती पत्र दायर किया था। जिसमें उन्होंने वन राज्यमंत्री अनिल शर्मा पर डीएम रोड स्थित करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा करने के लिए धोखाधड़ी से फर्जी कागजात तैयार करने का आरोप लगाया है। 

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मामले में न्यायालय ने अब आदेश जारी किया है कि विपक्षी अनिल शर्मा को धारा 420, 468 व 471 के तहत दंडनीय अपराध के विचरण के लिए आहुत किया जाता है। पैरवी के बाद अभियुक्त के खिलाफ सम्मन जारी करने की बात कही गई है। साथ ही पैरवी सात दिन में होने और पत्रावली के लिए 10 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।

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