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Faridabad News: नगर निगम के जेडटीओ और एसडीओ के खिलाफ वारंट

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आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई, 27 जुलाई को आयोग में पेशी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और हरियाणा राज्य सूचना आयोग के नोटिसों का जवाब नहीं देने पर नगर निगम के बल्लभगढ़ जोन के जेडटीओ और एसडीओ के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को भी पत्र भेजा गया है।

मामला वर्ष 2022 में बल्लभगढ़ जोन में नगर निगम की ओर से किए गए बूथ आवंटन से जुड़ा है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सैनी ने बूथ आवंटन के नियम, मानकों और प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज व अन्य जानकारी मांगी थी। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील की गई, लेकिन वहां से भी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा।
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सुनवाई के दौरान आयोग ने संबंधित अधिकारियों को तीन बार नोटिस जारी किए, लेकिन आरोप है कि न तो जवाब दिया गया और न ही आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। आयोग ने अब दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के साथ पूरा रिकॉर्ड लेकर पेश होने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थिति रहने की स्थिति में आयोग उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले का फैसला कर सकता है।
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