20 अप्रैल को लॉटरी के तहत बच्चों का किया जाएगा चयन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आरक्षित सीटों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभिभावक प्रवेश के लिए 16 अप्रैल तक विभिन्न स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। 20 अप्रैल को लॉटरी के तहत बच्चों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा 21 से 30 अप्रैल तक चयनित बच्चों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे। वहीं एक से पांच मई तक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी।
बता दें कि शिक्षा का अधिकारी (आरटीई) अधिनियम 2009 की धारा 12 (एक) (सी) के तहत निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित रखना अनिवार्य है। सरकार के इस अधिनियम का उद्देश्य सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करवाना है।
आरटीई के तहत जिले में आरक्षित सीटें
कुल स्कूल -1282 (जिन्होंने सीटों की जानकारी दी है)
नर्सरी की सीट- 3798
एलकेजी- 50
यूकेजी- 151
कक्षा-एक- 4516
कुल सीट- 8515
90 विद्यालयों ने नहीं दी जानकारी
जिले में कुल 90 ऐसे स्कूल हैं, जिन्होंने आरटीई के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों की जानकारी विभाग के साथ साझा नहीं की है। इसके अलावा पिछले सत्र में भी करीब 28 निजी स्कूलों ने सीटों की जानकारी नहीं दी थी। इस संबंध में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार का कहना है कि आरटीई के तहत जानकारी न देने वाले विद्यालयों के खिलाफ विभाग के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनका एमआईएस पोर्टल बंद किया जा सकता है, जिसके कारण उन्हें प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।