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Faridabad News: 12 साल पुराने अपहरण मामले में दोषमुक्त

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-2014 में दर्ज प्राथमिकी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही कर चुका था रद्द
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। करीब 12 वर्ष पुराने अपहरण के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) फरीदाबाद की अदालत ने सरवन कुमार को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के आधार पर सुनाया, जिसमें संबंधित प्राथमिकी और उससे जुड़ी सभी अनुषंगी कार्यवाहियों को पहले ही रद्द कर दिया गया था।

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, मामला राज्य बनाम सरवन कुमार के रूप में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से लोक अभियोजक अभिनव शर्मा उपस्थित हुए, जबकि सरवन कुमार की ओर से अधिवक्ता अर्पिल शर्मा एवं शाक्षी खेड़ा ने पक्ष रखा। मामला अभियोजन साक्ष्य के लिए निर्धारित था। इसी दौरान बचाव पक्ष ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 29 अक्टूबर 2025 के आदेश की प्रति अदालत में प्रस्तुत की, जिसका न्यायालय ने आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापन भी कराया।
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हाईकोर्ट ने प्राथमिकी से संबंधित सभी न्यायिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में एएसजे अजय शर्मा की अदालत ने 2 जुलाई 2026 को सरवन कुमार को दोषमुक्त घोषित करते हुए जमानत एवं मुचलका बंधपत्र समाप्त करने तथा केस प्रॉपर्टी का निस्तारण विधि के अनुसार करने के निर्देश दिए।
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