फरीदाबाद जिला अदालत ने सोमवार को 11 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी मंजीत को 12 साल कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की उम्र 21 साल है। दिसंबर 2018 में थाना ओल्ड फरीदाबाद में मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित घटना के समय छठी कक्षा का छात्र था। पीड़ित घर से स्कूल जाने के लिए निकला, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। बच्चा रास्ते में एक वीडियो गेम की दुकान पर रुक गया था।
ओल्ड फरीदाबाद स्थित पुरानी चुंगी में एक युवक बेसमेंट में वीडियो गेम की दुकान चलाता है। बसेलवा कॉलोनी निवासी दोषी मंजीत भी वहां मौजूद था। मंजीत बच्चे को बहलाकर अपने साथ ले लिया। एक ऑटो में बिठाकर मंजीत व उसके दो नाबालिग साथी बच्चे को गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर ले गए। तीनों ने कुकर्म किया। घर आकर बच्चे ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने मंगलवार को दोषी मंजीत को 12 साल कैद और पचास हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी के दो नाबालिग साथियों का केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है।