दिल्ली में जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन है वही सड़कों पर निकल सकते हैं। क्योंकि अब बगैर रजिस्ट्रेशन वाहन लेकर सड़क पर निकलने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट शोरूम से बाहर सड़कों पर निकलने वाले वाहनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। अस्थायी नंबर प्लेट पर सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं है। वाहनों से किसी तरह की दुर्घटना या गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते उन वाहनों को ही सड़कों पर चलने की इजाजत है, जिनपर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगे हुए हैं।
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परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, बगैर स्थायी नंबर प्लेट सड़क पर उतरने वाले वाहनों पर सख्ती की जा रही है। इसके लिए अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। पहली गलती पर पांच हजार रुपये का जुर्माना होगा जबकि गलती दोबारा होने पर जुर्माने की राशि दोगुना हो जाएगी। पहले से ही दिल्ली समेत देश के सभी शहरों में वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(एचएसआरपी)को अनिवार्य किया जा चुका है।