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Delhi: आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर अदालत 24 को करेगी विचार, ये है मामला

Sat, 15 Apr 2023 09:03 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

पूरक आरोप पत्र में तीन व्यक्ति राघव मगुंटा, राजेश जोशी व गौतम मल्होत्रा के अलावा उनसे जुड़ी पांच कंपनियों को आरोपी बनाया है। इसमें भी पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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विवादित आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर अदालत 24 अप्रैल को विचार करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले का संज्ञान लेने के मुद्दे पर ईडी का पक्ष सुनने के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की है। उस दिन इस बात पर विचार किया जाएगा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।

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ईडी ने हाल ही में दाखिल पूरक आरोप पत्र में तीन व्यक्ति राघव मगुंटा, राजेश जोशी व गौतम मल्होत्रा के अलावा उनसे जुड़ी पांच कंपनियों को आरोपी बनाया है। इसमें भी पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक नवीन मट्टा ने अदालत को सूचित किया कि सीआईआर (एफआईआर का ईडी संस्करण) में नामित अभियुक्तों और विभिन्न आरोपों में अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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ईडी ने लगभग दो हजार पन्नों के अपने आरोपपत्र में गवाहों और आरोपितों के बयान के साथ-साथ ई-मेल और अन्य डाटा को भी शामिल किया है। धन शोधन मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है। वहीं सीबीआइ मामले में विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और ईडी के साथ ही सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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