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Delhi High Court: प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा- व्हाट्सएप गोपनीयता नीति वापस नहीं ली गई, जांच की अनुमति मिले

Mon, 25 Jul 2022 07:45 PM IST
अनुराग सक्सेना पीटीआई, नई दिल्ली

सार

सीसीआई ने व्हाट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक द्वारा एकल जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई-फाइल फोटो
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विस्तार
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप की संशोधित गोपनीयता नीति 2021 वापस नहीं ली गई है और इस संबंध में उसकी जांच को जारी रखने देना चाहिए।

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CCI ने यह भी कहा कि उसकी जांच का दायरा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयोगकर्ता की गोपनीयता के कथित उल्लंघन के मुद्दे में अतिक्रमण नहीं करता है।

सीसीआई ने व्हाट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक द्वारा एकल जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा। एकल जज वाली पीठ ने व्हाट्सएप की संशोधित गोपनीयता नीति के मामले में सीसीआई द्वारा जांच करने का आदेश दिए जाने को उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था।
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पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पीठ में दूसरे सदस्य जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद हैं।

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