- प्रशिक्षण केंद्र यह तय करेंगे कि सभी एथलीटों को एक कमरे में न ठहराया जाए।
- बडे कमरों एवं डारमेट्री के लिए 50 फीसदी से अधिक क्षमता को उपयोग नहीं होगा।
- एथलीट कैंपस के बाहर से आने वाले अपने माता-पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों से मिलने से बचेंगे।
- कोई कर्मी या उसका परिवार केंद्र प्रभारियों की अनुमति के बिना एथलीटों के पास नहीं आएगा।
- किसी भी व्यक्तिगत उपकरण या सामान जैसे पानी की बोतल, तौलिया आदि साझा नहीं होंगे।
- प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को किसी भी रूप में शारीरिक संपर्क की अनुमति नहीं होगी।
- खेल केंद्रों में बाहरी एथलीटों की सुविधाओं पर सरकारी आदेश होने तक रोक रहेगी।
- केंद्रों में जाने वाले सभी लोगों की अनिवार्य स्क्रीनिंग होगी।
- जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे,दो मीटर की दूरी का करना होगा पालन।
- खेल गतिविधियों को लेकर जिला टास्क फोर्स लेगी निर्णय।
- खेलों के दौरान कोविड को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन।