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Uttarakhand: रेहड़ी-ठेली वालों को मौके पर ही मिलेगा लाइसेंस, स्ट्रीट वेंडर क्रेडिट कार्ड भी होगा उपलब्ध

Sat, 02 Jul 2022 05:03 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

किसान क्रेडिट कार्ड की तरह अब स्ट्रीट वेंडर क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा।सब्जी, फल, चना, मूंगफली जैसे फेरीवालों को ज्यादातर कर्ज लेना पड़ता है जो कि बहुत महंगा होता है। ऐसे में शासनादेश में यह भी कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर फेरीवालों के लिए भी स्ट्रीट वेंडर क्रेडिट कार्ड बनाया जाए, ताकि जब भी उसे जरूरत हो, वह लोन ले सके।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media
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विस्तार
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प्रदेश में स्थानीय निकाय रेहड़ी व ठेली वालों को अब लोन और वेंडिंग लाइसेंस मौके पर जाकर देंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुक्रवार को शहरी विकास विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया। इससे तहत स्ट्रीट वेंडरों को कई सुविधाएं दी जाएंगी।

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सचिव प्रभारी विनोद कुमार सुमन की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी वेंडरों को निकाय की ओर से नए वेंडिंग लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। नगर निकाय की टीम फेरी व्यवसायी के कार्यस्थल या वेंडिंग जोन पर जाएगी और वहीं लाइसेंस जारी करेगी। लोन के लिए भी उन्हें निकाय में बुलाने के बजाए निकाय की टीम को वहीं जाकर पूरी प्रक्रिया करनी होगी।

हर शुक्रवार को दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे के बीच फेरी व्यवसायी के नजदीकी बैंक शाखा में जाकर लोन पास कराना होगा। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए अभी कागजी औपचारिकताएं काफी हैं। इन्हें कम करने के लिए एप आधारित सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे बैंक और वेंडर का समय बचेगा।
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हर नगर निकाय की जिम्मेदारी होगी कि वह फेरीवाले को बैंक के चक्कर काटने से बचाए और खुद अपनी टीम भेजकर उसका लोन पास कराए। बैंकों को यह भी कहा गया है कि चूंकि, फेरी व्यवसायियों को मिलने वाले लोन की गारंटी खुद केंद्र सरकार ने ली है। इसलिए बैंकों की ओर से लोन देने में आनाकानी नहीं चलेगी।
 

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किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मिलेगा स्ट्रीट वेंडर क्रेडिट कार्ड 

सब्जी, फल, चना, मूंगफली जैसे फेरीवालों को ज्यादातर कर्ज लेना पड़ता है जो कि बहुत महंगा होता है। लिहाजा, शासनादेश में यह भी कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर फेरीवालों के लिए भी स्ट्रीट वेंडर क्रेडिट कार्ड बनाया जाए, ताकि जब भी उसे जरूरत हो, वह लोन ले सके।

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ये है पीएम स्वनिधि योजना

योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले अपना काम शुरू करने के लिए दस हजार रुपये तक का कर्ज ब्याज पर सब्सिडी के साथ ले सकते हैं। पहली बार में लिए गए लोन को समय से चुकाने पर पीएम स्वनिधि के लाभार्थी दूसरी बार में 20 हजार और तीसरी बार में 50 हजार रुपये तक के लोन के लिए योग्य हो जाते हैं।
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