फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चुनावी महासमर में उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Wed, 25 Jan 2017 01:57 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
विज्ञापन
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने संशोधित विनियमितीकरण नियमावली 2016 और इस संबंध में जारी शासनादेश के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागीय संविदा के तहत नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश सरकार को इस चुनावी महासमर के बीच खासा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस नियम के तहत किसी कार्मिक को नियमित न करने तथा विभागीय संविदा पर नियुक्ति न देने के निर्देश दिया है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी हिमांशु जोशी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार की ओर से नियमावली में संशोधन और 19 दिसंबर को जारी शासनादेश को चुनौती दी थी।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

सरकार ने नियमावली में किया था संशोधन

अदालत - फोटो : file
याचिका में कहा गया था कि सरकार की ओर से नियमावली में संशोधन के बाद शासनादेश जारी कर आउट सोर्स कर्मचारियों को विभागीय संविदा में नियुक्ति दी जा रही है। सरकार ने नियमावली में संशोधन के बाद पिछले वर्ष 19 दिसंबर को यह शासनादेश जारी किया था।

नियमावली में संशोधन और शासनादेश संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि यह उमा देवी केस में दिए गए फैसले के विपरीत है।

सरकार खाली पदों पर संविदा पर नियुक्ति दे रही है। सरकार के इस फैसले से अन्य सक्षम और योग्य अभ्यर्थी इससे वंचित हो रहे हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने संशोधित नियमितीकरण नियमावली 2016 व 19 दिसंबर के शासनादेश पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें