हाईकोर्ट ने संशोधित विनियमितीकरण नियमावली 2016 और इस संबंध में जारी शासनादेश के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागीय संविदा के तहत नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश सरकार को इस चुनावी महासमर के बीच खासा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस नियम के तहत किसी कार्मिक को नियमित न करने तथा विभागीय संविदा पर नियुक्ति न देने के निर्देश दिया है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी हिमांशु जोशी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार की ओर से नियमावली में संशोधन और 19 दिसंबर को जारी शासनादेश को चुनौती दी थी।