नए स्मार्ट राशन कार्ड पर जिलापूर्ति अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। नया कार्ड बनवाते समय पुराना राशन कार्ड धारक को जमा करना होगा। पुराने राशन कार्डों को जिलाधिकारी की ओर से नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नष्ट किया जाएगा।
एक कार्ड में दस यूनिट
नए राशन कार्ड में अधिक से अधिक दस यूनिट तक दर्ज हो सकेंगे। यदि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक है तो ऐसे कार्ड धारक को अलग से दूसरा कार्ड बना कर दिया जाएगा। पहले चरण में उन्हीं राशन कार्ड धारकों को नए कार्ड बनेंगे, जिनमें सभी सदस्यों का आधार नंबर का सत्यापन किया गया है।
प्रदेश में नए स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शीघ्र ही स्मार्ट कार्ड योजना का शुभारंभ किया जाएगा।
- सुशील कुमार, सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग