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नैनीताल: हाईकोर्ट में पेश में हुए रुड़की के SDM, जानिए पूरा मामला

Thu, 14 Dec 2017 11:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
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हाइकोर्ट ने पूर्व में एसडीएम रुड़की द्वारा पुलिस को दिए सर्च वारंट पर रोक लगाते हुए उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के क्रम में एसडीएम रुड़की बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश हुईं।
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उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकार के तहत ही सर्च वारंट जारी किया था, हालांकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि यह गाजियाबाद उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

रुड़की निवासी सुधीर कुमार की पत्नी सुमिति ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि उसके पति सुधीर ने रुड़की के एसडीएम के न्यायालय में (याचिकाकर्ता) को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि गाजियाबाद के कुछ लोगों ने उसकी पत्नी सुमिति को बंदी बना रखा है, इसलिए उनसे पत्नी को छुड़वाया जाए।
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एसडीएम ने तब सीआरपीसी की धारा 97 व 98 के तहत पुलिस को सर्च वारंट जारी करने के साथ सुमिति को न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किए। याचिका के मुताबिक पुलिस ने उसे एसडीएम कोर्ट में पेश भी कर दिया है।

जबकि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके बाद सुमिति ने एसडीएम के सर्च वारंट को हाइकोर्ट में चुनौती दी। कहा कि एसडीएम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह वारंट जारी किया है।

बंदी को कोर्ट में पेश कराने का अधिकार केवल हाइकोर्ट को है। इसके मद्देनजर सर्च वारंट पर रोक लगाई जाए। पूर्व में कोर्ट ने सर्च वारंट पर रोक लगा दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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