हाईकोर्ट ने 16 आईएएस और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के दोहरा आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके बाद विभाग ने तबादलों के बाद भी आवास नहीं छोड़ने वालों पर कार्रवाई की है। आवंटन निरस्त कर बाजार दर से किराया वसूली के नोटिस दिए गए हैं।
सरकारी आवास सीमित हैं। ऐसे में उनके तर्कसंगत आवंटन की प्रक्रिया बनाई जा रही है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के अपने आवास हैं, उन्हें सरकारी मकान नहीं मिलेगा। इसके लिए नियमावली में बदलाव किया जा रहा है।
ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव