परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। लेकिन बगैर हेलमेट और प्रदूषण की धाराओं में कंपाउंडिंग की नई दरें नवंबर से प्रभावी होंगी।
मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के हिसाब से बगैर हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपये का कंपाउंड शुल्क वसूला जाता है। इतना ही शुल्क प्रदूषण के मानकों को तोड़ने वाले वाहनों पर लागू है। लेकिन कैबिनेट से मंजूर नई दरों के मुताबिक, बगैर हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर 1,000 रुपये के कंपाउंडिंग शुल्क का प्रावधान है।
इसके अलावा तीन माह के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। इसी तरह प्रदूषण करने वाले वाहनों से पहली बार में 2500 रुपये और दूसरी बार में 5000 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूलने का प्रावधान है।