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Motor Vehicle Act 2019: बगैर हेलमेट नई दरों से उत्तराखंड में जुर्माना नवंबर से होगा लागू

Sun, 22 Sep 2019 09:21 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • प्रदूषण के अपराध में भी पहली नवंबर से लागू होंगी कंपाउंडिंग की नई दरें
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प्रतीकात्मक - फोटो : Social
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विस्तार
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प्रदेश में हेलमेट पहनने और प्रदूषण के मामले में नियमों के उल्लंघन पर फिलहाल पुरानी दरों से ही कंपाउंड शुल्क वसूला जाएगा। इन दोनों अपराधों में कंपाउंड की नई दरें पहली नवंबर से लागू होंगी।

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नए मोटरयान अधिनियम को लेकर जन जागरूकता के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कंपाउंडिंग शुल्क की संशोधित दरों को मंजूरी दी गई थी। उसी दौरान ये निर्णय लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सोमवार को नई संशोधित दरों को लागू करने को अधिसूचना जारी होने के प्रबल आसार हैं।

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परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। लेकिन बगैर हेलमेट और प्रदूषण की धाराओं में कंपाउंडिंग की नई दरें नवंबर से प्रभावी होंगी।

मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के हिसाब से बगैर हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपये का कंपाउंड शुल्क वसूला जाता है। इतना ही शुल्क प्रदूषण के मानकों को तोड़ने वाले वाहनों पर लागू है। लेकिन कैबिनेट से मंजूर नई दरों के मुताबिक, बगैर हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर 1,000 रुपये के कंपाउंडिंग शुल्क का प्रावधान है।

इसके अलावा तीन माह के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। इसी तरह प्रदूषण करने वाले वाहनों से पहली बार में 2500 रुपये और दूसरी बार में 5000 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूलने का प्रावधान है।
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