हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विकास निगम में नवंबर को विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार और वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रिपुदमन सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड वन विकास निगम के 24 सितंबर 2016 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि विज्ञापन में घोषित की गई शैक्षिक योग्यता नियमों के विरुद्ध है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि निगम ने 20 नवंबर को ड्राइवर और निजी सहायकों, 26 नवंबर को असिस्टेंट लॉजिंग आफिसर, जूनियर असिस्टेंट और 27 नवंबर को लॉजिंग आफिसर और असिस्टेंट एकाउंटेंट के पदों पर चयन की तिथि घोषित की है।