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हरिद्वार: वसीम रिजवी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का एक और मुकदमा दर्ज

Tue, 01 Feb 2022 07:15 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

पुलिस ने धारा 153 ए और 295 ए की धाराओं में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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वसीम रिजवी - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
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शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बार पुलिस ने देहरादून निवासी युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 153 ए के तहत किसी धर्म जाति या संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और 295 ए के तहत किसी व्यक्ति द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से किसी भी धर्म जाति के खिलाफ अपमानजनक बात करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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किताब के विमोचन के दौरान धर्म विशेष पर टिप्पणी
नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि नदीम कुरैशी निवासी धामावाला कोतवाली देहरादून ने एसएसपी देहरादून को शिकायत देकर बताया कि शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने 12 नवंबर 2021 को हरिद्वार के देवपुरा स्थित प्रेस क्लब में अपनी किताब के विमोचन के दौरान धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी।

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नदीम कुरैशी का कहना है कि इससे भारत में रहने वाले धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही अर्नगल बयानबाजी से सम्पूर्ण विश्व में भारत की धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की छवि को धूमिल करके देशद्रोह का कार्य किया है। भारत ऐसा देश है जो सभी धर्मों के प्रतीक व पूजनीय ईष्ट के सम्मान जनक आदर की सुरक्षा प्रदान करता है।

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कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

नदीम ने वसीम रिजवी के साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने वसीम रिजवी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने व अशांति, असुरक्षा उत्पन्न करने और देश की छवि धूमिल करने के लिये राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए एसएसपी देहरादून को शिकायत दी थी। जिसके बाद शिकायत को हरिद्वार नगर कोतवाली में भेजा गया। कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि धारा 153ए व 295ए में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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