- रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ वेटरनरी डॉक्टर से रैबीज से बचाने के लिए टीका लगा होने का सर्टिफिकेट भी लाना होगा।
- कुत्ते के रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम की ओर से इसके मालिक का नाम और पता लिखा टोकन दिया जाएगा।
- स्टेरलाइजेशन (जीवाणुनाशक) का सर्टिफिकेट भी देना होगा।
- कुत्ते के लाइसेंस लेने या रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपये फीस देनी होगी।
ये जानकारी होना है जरूरी
- निगम की टीम सर्वे और लाइसेंस जारी होने के बाद किसी भी घर में या गली में चेकिंग करेगा। ऐसे में अगर किसी ने लाइसेंस नहीं लिया होगा तो उससे 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
- कुत्ते में रैबीज के लक्षण दिखने पर उसकी जानकारी निगम को देनी होगी, ताकि उसका समय पर इलाज करवाया जा सके।
- अगर कुत्ता किसी को काट लेता है या कोई और नुकसान कर देता है तो इसकी भरपाई उसके मालिक को करनी होगी।
- कुत्ते के खतरनाक होने की शिकायत अगर कोई निगम को करता है तो उसके मालिक को नोटिस भेजा जाएगा।