कुछ लोग अपना सामान लेकर चले गए, जबकि कई लोग देर शाम तक घरों के बाहर परिवार सहित बैठे रहे। डीएम सोनिका ने बताया कि कोर्ट में दिए गए आदेश के मुताबिक निर्धारित समय पर टीम को कब्जा लेने के लिए भेजा गया। यह सभी लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एक दिसंबर तक इन लोगों को समय दिया जाए। इस समयावधि में यह लोग खुद अपना कब्जा यहां से छोड़ देंगे, लेकिन कोर्ट का यह आदेश कार्रवाई पूरी होने के बाद आया।
काबुल हाउस पर अफगानिस्तान के शासक का था मालिकाना हक
अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद याकूब खान का 19वीं और 20वीं में इस काबुल हाउस पर मालिकाना हक था। काबुल हाउस में रहने वाले अफगानी शाही परिवार के लोग देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गए। 19 बीघा में फैले इस इलाके में तब से कुछ परिवार रह रहे थे। देहरादून की डीएम सोनिका ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद यहां रहने वाले परिवारों को परिसर खाली करने का आदेश दिया था।