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Chardham Yatra 2024: यात्रा के लिए जानिए कैसे बनवाएं वाहनों के ग्रीन कार्ड, नवंबर माह तक रहेगा वैध

Mon, 08 Apr 2024 10:19 PM IST
अलका त्यागी राजीव खत्री, अमर उजाला, ऋषिकेश

सार

Chardham Yatra 2024: चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग की ग्रीन कार्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें, यहां जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ग्रीन कार्ड जारी हो जाएगा।
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ग्रीन कार्ड के बारे में जानकारी देते एआरटीओ - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुका है। अब पर्यटन विभाग सभी यात्रियों के पंजीकरण की तैयारी कर रहा है। मई के पहले सप्ताह में पंजीकरण शुरू कर दिए जाएंगे।

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चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग की ग्रीन कार्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें, यहां जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ग्रीन कार्ड जारी हो जाएगा। अभी तक करीब 200 आवेदन ग्रीन कार्ड के लिए आ चुके हैं। परिवहन विभाग लगातार ग्रीन कार्ड बनाने का काम कर रहा है। यह कार्ड नवंबर माह तक वैध होगा या फिर इस बीच वाहन का परमिट खत्म होने तक वैध रहेगा।

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पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का पंजीकरण मई माह में शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुलेंगे, जबकि बदरीनाथ के कपाट 12 मई को खुलने जा रहे हैं।

क्या है ग्रीन कार्ड

ग्रीन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें वाहन से संबंधित अभिलेख जैसे-फिटनेस प्रमाणपत्र, मार्ग परमिट कर जमा प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र का विवरण अंकित होगा। चारधाम यात्रा पर जाने वाले समस्त व्यावसायिक श्रेणी के यात्री वाहनों (व्यावसायिक यात्री वाहन-बस, मैक्सी, टैक्सी कैब) के लिए अनिवार्य है।

ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

  • पंजीयन प्रमाणपत्र।
  • उत्तराखंड राज्य का कर जमा प्रमाणपत्र।
  • फिटनेस प्रमाणपत्र।
  • उत्तराखंड राज्य का परिमट।
  • वाहन का बीमा प्रमाणपत्र।
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र।

ग्रीन कार्ड का शुल्क

  • हल्के मोटरयान के लिए-400 रुपये
  • मध्यम मोटरयान के लिए-600 रुपये
  • भारी मोटरयान के लिए- 600 रुपये
(उपरोक्त फीस का भुगतान वाहन स्वामी को ग्रीन कार्ड आवेदन के समय केवल ऑनलाइन माध्यम से करना है।)
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ट्रिप कार्ड के लिए ये दस्तावेज जरूरी

  • वैध चालक लाइसेंस।
  • चालक लाइसेंस पर हिल पृष्ठांकन।
  • उत्तराखंड राज्य का परमिट।
  • उत्तराखंड राज्य का कर भुगतान प्रमाणपत्र।
  • वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों की निर्धारित प्रारूप में सूची।
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