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रेल गाड़ी पर पत्थर मारा तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

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amar ujala - फोटो : amar ujala
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रेल गाड़ी पर पत्थर मारा तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
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खुर्जा जंक्शन। रेलगाड़ी पर पत्थर मारते हुए पकड़े जाने पर उसे कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यहीं नहीं एसीपी, ट्रैक पर गंदगी फैलाने आदि को इसी श्रेणी का अपराध माना जाएगा। मंगलवार को रेलवे अधिकारियों ने जंक्शन क्षेत्र के स्कूल में ग्रामीणों और विद्यार्थियों को हिदायत देते हुए जागरूक किया।
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आए दिन ट्रेनों पथराव की घटनाएं हो रही हैं। ट्रैक पर मवेशियों के घूमने से कई बार ट्रेन की चपेट में आने से हादसे खतरा बढ़ जाता है। वहीं जंजीर (एसीपी) खींच कर लोग जहां चाहते हैं ट्रेन रुकवाकर उतर जाते हैं। इसके कारण जहां रेलवे को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दंडनीय अपराध के तहत रेलवे की तरफ से कानून बनाए गए हैं। इन घटनाओं को अंजाम देते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाती है। लोगों को जागरूक करने के लिए मंगलवार को जंक्शन क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज में रेलवे की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलीगढ़ से आए रेलवे सुरक्षा आयुक्त धीरेन्द्र कुमार ने स्कूल के बच्चों और गांव के लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि एसीपी करने, ट्रैक पर गंदगी फैलाने, मवेशियों को ट्रैक पर चराना और ट्रेन पर पत्थर मारने पर पकड़े जाने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि ऐसा करने वाले को सरकारी नौकरी कभी भी नहीं मिल सकती है। इस दौरान रेलवे के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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