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Bilaspur: शिक्षकों के प्रमोशन और पोस्टिंग का मामला, हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

Wed, 13 Sep 2023 08:35 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

शिक्षकों के प्रमोशन व पोस्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके अनुसार दोनों पक्ष केस की सुनवाई होते तक जहां हैं, वहीं पदस्थ रहेंगे। शिक्षक पदोन्नति व पोस्टिंग के प्रकरण में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को यथास्थिति का आदेश जारी किया था।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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शिक्षकों के प्रमोशन व पोस्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके अनुसार दोनों पक्ष केस की सुनवाई होते तक जहां हैं, वहीं पदस्थ रहेंगे। शिक्षक पदोन्नति व पोस्टिंग के प्रकरण में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को यथास्थिति का आदेश जारी किया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने इसी तरह की अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर शिक्षक रिलीव हो गए हैं तो न नई जगह ज्वॉइन कर सकेंगे और न ही पुरानी जगह रिलीव रहेंगे और उनका प्रमोशन ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को भी यह स्थिति बनाए रखनी है और सरकार को भी। इसके साथ ही यदि शिक्षक रिलीव नहीं हुए हैं तो पुरानी जगह पर काम कर सकते हैं। इस पूरे मामले में करीब 600 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं।

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प्रदेश भर में शिक्षकों की पदोन्नति के बाद उनका पदस्थापना आदेश जारी किया गया था। इस दौरान नियमों को दरकिनार कर प्रमोशन, पोस्टिंग की आड़ में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। इसमें शिक्षकों के पद को छिपा कर रखा गया और पैसों का लेनदेन कर पदस्थापना के लिए संशोधित आदेश जारी कर दिया गया। प्रदेश भर में अनियमितता उजागर होने के बाद राज्य शासन ने शिक्षकों के पदस्थापना आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में लगभग 600 याचिकाएं दायर की गई है।


याचिकाकर्ताओं के मुताबिक पदोन्नति पोस्टिंग के केस में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को जो आदेश जारी किया है, वह सभी केस में लागू होगा। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसके मुताबिक दोनों पक्षों को इस आदेश का पालन करना होगा। याचिका पर सिंगल बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

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शिक्षा विभाग के शिक्षकों की संशोधन पदस्थापना निरस्त होने के बाद बिलासपुर संभाग के 150 से अधिक शिक्षकों को रिलीव कर दिया गया है। छह शिक्षकों ने पदोन्नति अस्वीकार कर दी है और अपनी पुरानी पदस्थापना वाले स्कूल में ज्वॉइन कर लिया है। ज्ञात हो कि संभाग में 700 से ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग संशोधित आदेश के तहत हुई है। इसी दौरान प्रभारी जेडी पर लेनदेन का आरोप लगा था। रिलीव होने के बाद ज्वॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों को अब ज्वॉइन भी नहीं कराया जा सकता।

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