हरियाणा सरकार ने अध्यापकों के तबादलों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नई स्थानांतरण नीति के तहत अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में नौ मई तक अपने निजी तथा सर्विस प्रोफाइल एमआईएस पोर्टल पर जाकर अपना लॉगइन आईडी प्रयुक्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। ताकि नई नीति के तहत अध्यापकों का स्थानांतरण किया जा सके।
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित समर्थ अधिकारी को 10 मई, 2016 तक इसे मंजूर करवाना होगा। वह कर्मचारी जो अपने निजी व सर्विस दोनों प्रोफाइल नौ मई, 2016 तक नहीं भरते हैं, उनको ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा। साथ ही वह पद जिस पर कर्मचारी कार्यरत है, स्थानांतरण कार्रवाई के लिए खाली माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों को यूजर नेम व पासवर्ड की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को पुन: भेजे गए हैं। जो अन्य सभी कर्मचारियों को यूजर नेम व पासवर्ड डिलीवर करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सभी अध्यापक जिन्होंने अभी आनलॉनइन आईडी व पासवर्ड प्राप्त नहीं किया है। इसे प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने 30 अप्रैल, 2016 को नई अध्यापक स्थानांतरण नीति को स्वीकृति दी है। भविष्य में अध्यापकों का स्थानांतरण इस नीति के प्रावधानों द्वारा विनिगमित किया जाएगा।