हरियाणा सरकार ने महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण के आरोपियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को वापस लेने का फैसला किया है। अगर किसी आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्ज फेम हो जाते हैं तो सरकार आरोपियों से सामाजिक पेंशन, छात्रवृत्ति और हथियार लाइसेंस समेत अन्य सुविधाएं छीन लेगी। इसके लिए सरकार ने hrycrime-wc-gov.com नाम से एक डोमेन तैयार किया है। अभी प्रोजेक्ट के तौर पर यह सिर्फ पंचकूला में शुरू किया जा रहा है। जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
हरियाणा सरकार की ओर से इस संबंध में साल 2018 में एक पत्र भी जारी हुआ था। अब इस संबंध में कार्रवाई शुरू हो गई है। अगर किसी आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, दुष्कर्म का प्रयास, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, छेड़छाड़, तस्करी और बच्चों से संबंधित यौन अपराधों के तहत केस दर्ज होता है और पुलिस आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है तो उससे सरकार से मिल रही सुविधाओं को वापस ले लिया जाएगा।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अदालत में आरोप तय होने के बाद उनका डाटा डोमेन में अपडेट किया जाएगा। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग ने अपने संबंधित सभी अधिकारियों और विंग को पत्र भेजकर सूचित भी कर दिया है।