हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अनिवार्य कर दिया है। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों इत्यादि में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को अपनी पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। 30 नवंबर तक पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र का डाटा अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा न करने पर सेवाएं समाप्त होंगी, अनुबंध नहीं बढ़ेगा।