पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल तीन साल किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र को हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने फर्जी करार दिया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है, यह पूरी तरह फर्जी सूचना है। आयोग ने कहा कि पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल पहले की तरह ही पांच साल रहेगा। वहीं, सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में तत्काल संज्ञान लिया है।
चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि किसी शरारती तत्व ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को तीन वर्ष तक का बताया है। यह पूरी तरह से फर्जी है।
उन्होंने कहा कि सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय तारीखों पर होगा। इसके साथ-साथ उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सही जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट
https://secharyana.gov.in से लें। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें।