- सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे
- धार्मिक स्थलों में एक समय में 20 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर मनाही
- वहां प्रसाद और लंगर आदि परोसे जाने पर रोक
होटल, रेस्टोरेंट के लिए नियम
- होटल में ठहरने वालों को रूम में ही मिलेगा खाना
- होटल-रेस्टोरेंट में बैठकर खाने-पीने पर रोक लागू
- होटल से सुबह 5 से रात 9 बजे की बीच बाहर निकल सकेंगे यात्री
- होटलों में ठहरे लोगों का ट्रेन-हवाई टिकट ही होगा पास
पंजाब सरकार ने सभी निजी और सार्वजनिक सेवा वाहनों को, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक चलाने की अनुमति दे दी है। परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि इससे पहले सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों को 30 जून तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाने पर रोक थी।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवा वाहनों को चलाने की इजाजत इस शर्त पर दी गई है कि यात्रा के दौरान बसों में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक बसों को न भरा जाए, ताकि उपयुक्त सामाजिक दूरी बनी रहे।
बीच रास्ते उतरने वाली सवारियां न बैठाएं
मंत्री ने कहा कि स्टेट कैरिज परमिट रखने वाले सभी सार्वजनिक सेवा वाहन चलाने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्री केवल यात्रा शुरू होने वाली जगह से चढ़ने और सफर के खत्म होने वाली जगह से पहले न उतरें। वाहन में सवार होने से पहले हर यात्री के शरीर के तापमान की जांच की जाए।
सरकारी कर्मचारियों को चंडीगढ़ लाने वाली बसों में 50 फीसदी सवारियां
रजिया सुल्ताना ने कहा कि स्टेट कैरिज परमिट रखने वाली बसें ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त शर्तों के अधीन चल सकती हैं लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसें, जो आसपास के इलाकों से चंडीगढ़ आने वाले सरकारी कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए हैं, में लोगों को बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा न भरने की शर्त लगाई गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।