2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े तीन मामलों की सोमवार को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम भी रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुआ। साथ ही जमानत पर चल रहे अन्य सात डेरा अनुयायी भी अदालत में हाजिर रहे।
अदालत ने राम रहीम के वकीलों समेत बाकी आरोपियों को तीनों मामलों की चार्जशीट की कापियां सौंपी और सुनवाई 30 मई तक स्थगित कर दी। राम रहीम के वकीलों ने चार्जशीट के कुछ अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध करवाने की मांग रखी। अदालत ने एसआईटी को अगली सुनवाई पर दस्तावेज उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया।
जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित तीनों घटनाओं पावन स्वरूप चोरी करने, विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने के संबंध में थाना बाजाखाना में क्रमवार एफआईआर नंबर 63, 117 व 128 दर्ज है, जिसमें पंजाब पुलिस की एसआईटी जांच के आधार पर डेरा प्रमुख व डेरा अनुयायियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और केस का ट्रायल शुरू हो चुका है।
पिछली सुनवाई के समय डेरा प्रमुख पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश हुआ था और सोमवार की पेशी के दौरान अदालत ने उनके वकील को तीनों केसों की चार्जशीट की कापियां भी सौंप दीं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एफआईआर नंबर 63 (स्वरूप चोरी) में कुल आठ आरोपी राम रहीम, शक्ति सिंह, सुखजिंदर सिंह, नरिंद्र शर्मा, निशान सिंह, रणजीत सिंह, बलजीत सिंह, रणदीप सिंह शामिल हैं, जबकि एफआईआर नंबर 117 (विवादित पोस्टर) में कुल पांच आरोपी राम रहीम, शक्ति सिंह, सुखजिंदर सिंह, बलजीत सिंह, रणजीत सिंह के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है।
एफआईआर नंबर 128 (बेअदबी) में कुल सात आरोपी राम रहीम, शक्ति सिंह, सुखजिंदर सिंह, बलजीत सिंह, रणजीत सिंह, निशान सिंह, प्रदीप सिंह शामिल हैं। इसके अलावा तीनों ही मामलों में डेरे की राष्ट्रीय कमेटी के तीन सदस्य भी चार्जशीट हैं, जो भगोड़े चल रहे हैं, जबकि राम रहीम सहित बाकी सात डेरा अनुयायियों को जमानत मिली हुई है।
डेरा अनुयायियों के वकील विनोद मोंगा ने बताया कि एसआईटी ने डेरा प्रमुख को चार्जशीट की अधूरी कॉपी उपलब्ध करवाई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय ने पुलिस को स्पष्ट हिदायत दी थी कि वह चार्जशीट में सीबीआई जांच से जुड़े दस्तावेज शामिल करें लेकिन पंजाब पुलिस ने ऐसा नहीं किया।