पंजाब सरकार की ओर से ट्रेनों के जरिये यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाकर रखना जरूरी है।
अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए सिर्फ प्रमाणित टिकटों वाले यात्रियों को ही रेलवे प्लेटफॉर्म में दाख़िल होने की आज्ञा दी जाएगी। यह भी अनिवार्य किया गया है कि ऐसे सभी यात्रियों की प्लेटफॉर्म में दाख़िल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और रेलगाड़ी रवाना होने से 45 मिनट पहले यात्री रेलवे स्टेशन पहुंचें।
उन्होंने आगे कहा कि केवल कोरोना के लक्षण न पाए जाने वाले यात्री ही रेलगाडिय़ों में सवार हो सकते हैं और सभी यात्रियों के पास एक प्रमाणित आईडी प्रूफ़ (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी प्रूफ़) होना चाहिए।
इसके अलावा यात्रियों को स्क्रीनिंग के लिए नियुक्त की गई स्वास्थ्य टीम को स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर और कोरोना के लक्षणों की जांच सूची आदि विवरण दर्ज होंगे।