पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि डीजीपी और राज्य के सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को निर्देश दिया है कि सभी धार्मिक स्थानों गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिद और चर्चों के नजदीक सख्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएं। यह भी सुनश्चित किया जाए कि वह स्थान जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप सुशोभित हैं, वहां कोई न कोई जरूर मौजूद हो।
श्री दरबार साहिब में शनिवार शाम को घटी बेअदबी की घटना की जांच दो दिन में पूरी हो जाएगी। डीसीपी ला एंड आर्डर के नेतृत्व में सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्रकारों से बातचीत में दी। उपमुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर अमृतसर पुलिस लाइन में सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
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बैठक में आईजी बार्डर रेंज मोहनीश चावला, पुलिस कमिशनर डॉ. सुखचैन सिंह गिल, डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा, एसएसपी ग्रामीण राकेश कौशल उपस्थित रहे। रंधावा ने बताया कि उनकी तरफ से श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के साथ भी बातचीत हुई है। घटना के हर पहलू पर जानकारी ली जाएगी।
रंधावा ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि दोषी करीब 11.30 बजे से ही श्री दरबार साहिब के अंदर था और परिक्रमा में लेटा रहा, जिससे लगता है कि वह किसी मकसद से ही यहां आया था। बेअदबी घटना के दोषी की अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहिब और बाहर बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी जांचा जा रहा है ताकि पता लगे कि वह किस रास्ते से आया और उसके साथ और कौन था। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी और सरकार मिलकर इस घटना की पूरी जांच करेगी।
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सभी गुरुद्वारों में लगें सीसीटीवी कैमरे
रंधावा ने कहा कि पंजाब पुलिस शिरोमणि कमेटी के साथ समन्वय बनाकर राज्य के सभी गुरुद्वारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और यह सभी काम करते हों। रंधावा ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज्ञा के बिना पुलिस श्री दरबार साहिब में दाखिल नहीं हो सकती।
केंद्र पर लगाया लापरवाही का आरोप
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब विधानसभा की तरफ से साल 2018 में ही धारा 295 में संशोधन कर 295 ए धारा जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन अभी तक इस संबंध में केन्द्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि धारा 295 ए के अधीन अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की बेअदबी करता है तो उसे 10 साल की सख्त सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वह फिर इस संबंध में केंद्र को पत्र लिखेंगे कि इस धारा को पास किया जाए।
सभी पंजाबी आपसी भाईचारक सांझ के साथ मिलकर इस तरह की घटनाओं का डटकर मुकाबला करेंगे। किसी भी हालत में पंजाब की अमन-शांति को भंग होने नहीं देंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा, उपमुख्यमंत्री, पंजाब