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High Court News: पूर्व मंत्री गिलजियां की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, आशु की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस

Mon, 18 Jul 2022 01:20 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में 6 जून को भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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विस्तार
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पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।

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संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में 6 जून को भ्रष्टाचार के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर 29 जून को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि फिलहाल अवकाश के कारण केवल बेहद जरूरी मामलों में सुनवाई हो रही है। 

कोर्ट ने कहा था कि मामले में तुरंत सुनवाई जरूरी नहीं है। लिहाजा जस्टिस अनूप चितकारा ने याचिका पर रेगुलर बेंच में सुनने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि इस मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो याची इसके लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। सोमवार को याचिका सुनवाई के लिए पहुंची तो याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। साथ ही अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।
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पूर्व मंत्री आशु की अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस
भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अगली सुनवाई पर जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। भारत भूषण आशु ने याचिका में कहा है कि 2018 -2019 में जब वह खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे तो उस समय पंजाब फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी लाई गई थी। 

इस पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसमें ई-टेंडर के जरिये टेंडर मांगे गए थे। टेंडर की प्रक्रिया डीसी द्वारा पूरी की जाती थी। याची ने कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद राजनीतिक रंजिश के चलते याची को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।

आशु पर दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है और इस मामले में विजिलेंस जांच कर रही है। आशु ने हाईकोर्ट से अपील की है कि विजिलेंस को आदेश दिया जाए कि अगर याची को गिरफ्तार करना हो तो सात दिन पहले नोटिस दिया जाए। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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