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ड्रग कारोबार मामला: हाईकोर्ट ने दिए पूरे मामले का सार तैयार करने के आदेश, सभी मुद्दों पर अलग-अलग होगी सुनवाई

Wed, 13 Oct 2021 08:06 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पिछले साल 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने सीलबंद जांच रिपोर्ट को 20 मार्च को खोलने का आदेश दिया था। इसके तुरंत बाद कोरोना महामारी का कहर आरंभ हुआ और पौने दो साल से इस केस में केवल तारीख लग रही थी।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हजारों करोड़ रुपये के ड्रग कारोबार मामले में पौने दो साल बाद हुई सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कई मुद्दे हैं जिन पर अलग-अलग सुनवाई जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस मामले का सार तैयार करने का आदेश देते हुए कहा कि मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाएगी। बुधवार को समय कम होने के कारण सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।

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सुनवाई आरंभ होने के बाद जस्टिस एजी मसीह एवं जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि लंबे समय बाद इस केस की सुनवाई शुरू हुई है। इस मामले में कई मुद्दे हैं जिन पर एक साथ सुनवाई संभव नहीं है। ऐसे में सुनवाई को सही प्रकार से करने के लिए इन्हें एक-एक करके सुनना जरूरी है। इस बात पर सभी पक्षों की ओर से बेंच से सहमति जताई गई। इस दौरान कोर्ट के समक्ष इस पूरे मुद्दे को उठाने वाले पूर्व डीजीपी शशिकांत की ओर से सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह गैरी पेश हुए। 
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हाईकोर्ट ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि वह इस पूरे मामले को लेकर एक सार तैयार करें ताकि बेंच इसे आसानी से समझ सके। गत वर्ष 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने सीलबंद जांच रिपोर्ट को 20 मार्च को खोलने का आदेश दिया था। इसके तुरंत बाद कोरोना महामारी का कहर आरंभ हुआ और पौने दो साल से इस केस में केवल तारीख लग रही थी। एडवोकेट नवकिरण सिंह ने 13 अगस्त को हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर सीलबंद पड़ी सभी जांच रिपोर्ट को खोलने और जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। इस पर पंजाब व केंद्र सरकार ने अपनी सहमति भी दे दी थी। इसके चलते हाईकोर्ट में अब पौने दो साल बाद सुनवाई आरंभ हुई है।

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