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Highcourt: एसजीपीसी चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होने को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Thu, 15 Feb 2024 09:47 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त को आदेश दिया जाए कि वोटर के तौर पर पंजीकरण के लिए तय की गई न्यूनतम 21 वर्ष की आयु को बदला जाए। जिस प्रकार देश में 18 वर्ष की आयु आम चुनाव में वोट डालने के लिए वोटरों के लिए तय की गई है उसी तर्ज पर एसजीपीसी चुनाव के लिए मतदाताओं की आयु तय की जाए।
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एसजीपीसी - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ व हिमाचल प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
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फिरोजपुर निवासी हरमनप्रीत कौर व अन्य ने याचिका दायर कर एसजीपीसी चुनाव में वोट के लिए 21 साल की न्यूनतम उम्र तय करने को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार देश के आम चुनाव में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम 18 साल की उम्र है, लेकिन एसजीपीसी के चुनाव के लिए 21 साल है जो अनुचित है। 

याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त को आदेश दिया जाए कि वोटर के तौर पर पंजीकरण के लिए तय की गई न्यूनतम 21 वर्ष की आयु को बदला जाए। जिस प्रकार देश में 18 वर्ष की आयु आम चुनाव में वोट डालने के लिए वोटरों के लिए तय की गई है उसी तर्ज पर एसजीपीसी चुनाव के लिए मतदाताओं की आयु तय की जाए।
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याचिका में केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ व हिमाचल प्रदेश को पक्ष बनाया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इन सभी को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर उनका पक्ष रखने का आदेश दिया है। इससे पहले एसजीपीसी चुनाव के लिए वोटर सूची तैयार करने प्रक्रिया को धीमा बताते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हिमाचल के मुख्य सचिव व चुनाव आयुक्तों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार से जवाब तलब कर चुका है।
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