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Chandigarh: पैसे देने के बाद भी नहीं दी शराब, अब देना होगा मुआवजा, उपभोक्ता आयोग का फैसला

Wed, 12 Oct 2022 10:46 AM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़

सार

पैसे का भुगतान करने के बाद भी ग्राहक को शराब न देना दुकानदार को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आठ हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिन के अंदर निर्देश का पालन नहीं करने पर सात हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने होंगे। 
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
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पैसे लेने के बाद भी सामान की आपूर्ति न करना सेवा में कोताही है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने सेक्टर-9 स्थित मेसर्स लीकर वर्ल्ड के संचालक को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को शराब के लिए चुकाए गए पांच हजार रुपये लौटाए। साथ ही आठ हजार रुपये का मुआवजा अदा करे। 

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आदेश की प्रति मिलने के 45 दिन के अंदर निर्देश का पालन नहीं करने पर सात हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने होंगे। शिकायतकर्ता रविंदर सिंह निवासी तहसील खमाणो गग्गरवाल, सिद्धूपुर कालां जिला फतेहगढ़ साहिब ने मेसर्स लीकर वर्ल्ड के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2 चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। 

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि वह चंडीगढ़ में प्राइवेट जॉब करते हैं। 15 जून 2021 को वह लीकर वर्ल्ड गए और ऑल सीजंस ब्रांड की शराब खरीदी, जिसकी कीमत पांच हजार रुपये थी। उन्होंने डेबिट कार्ड से भुगतान किया लेकिन किसी कारणवश लीकर वर्ल्ड के खाते में रुपये का भुगतान नहीं दिखा। इस कारण दूसरे पक्ष ने उस दिन शराब देने से मना कर दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि जब उनके खाते में भुगतान की राशि दिख जाएगी तब शराब की डिलीवरी दो से तीन दिन में कर दी जाएगी। 
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तीन दिन बाद 18 जून 2021 को रविंदर ने अपने बैंक खाते का विवरण देखा तो उसमें पांच हजार रुपये की राशि दूसरे पक्ष के खाते में स्थानांतरित दिखी। इसके बाद उन्होंने लीकर वर्ल्ड जाकर शराब या पैसे देने की मांग की लेकिन लीकर वर्ल्ड ने न तो रुपये लौटाए न शराब दी। शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भी भेजा लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। ऐस में उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी। दूसरे पक्ष की ओर से उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष नहीं रखने पर आयोग ने एकतरफा करार दिया।  

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