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Chandigarh News: कट्टा रखने के दोषी को एक साल की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने कट्टा रखने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोेषी की पहचान 32 वर्षीय प्रदीप कुमार पंचकूला सेक्टर 16 निवासी के तौर पर हुई है। सेक्टर 31 थाना पुलिस ने प्रदीप कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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क्या था मामला : पुलिस टीम 29 जनवरी 2020 को हल्लोमाजरा में गस्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली की चंड़ीगढ़ नंबर की बुलेरो गाड़ी में सवार एक व्यक्ति के पास कट्टा है। व्यक्ति बोलेरो जीप को चलाते हुए फेज-1 इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए हल्लोमाजरा पोल्ट्री फार्म के रास्ते होते हुए रामदरबार जाएगा। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर पॉल्ट्री फार्म चौंक और रामदरबार के बीच नाका लगाया। पुलिस आने जाने वालों की गाड़ियों की जांच कर रही थी। इस दौरान शाम चार बजे के करीब एक सफेद रंग की बोलेरो आई। पुलिस ने चालक को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकने के बाद जब व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से देसी कट्टा और पांच कारतूस मिले।
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