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Chandigarh News: एनडीपीएस मामले में खैरा की नियमित जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस

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गिरफ्तारी व हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट फैसला रख चुका है सुरक्षित
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। एनडीपीएस के 2015 में दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर दाखिल सुखपाल खैरा की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट गिरफ्तारी व निचली अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख चुका है।

याचिका दाखिल करते हुए खैरा ने बताया कि मामले में याची को विभिन्न स्तर पर राहत के बावजूद पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कानून के खिलाफ जाकर कार्रवाई कर रही है। पहले वह आम आदमी पार्टी में थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके चलते उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। खैरा ने नियमित जमानत याचिका में बताया कि उसकी एक अन्य याचिका पर हाईकोर्ट फैसला सुरक्षित रख चुका है। उस याचिका में उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध करार देने व न्यायिक हिरासत में भेजने के निचली अदालत फैसले को भी रद्द करने की मांग की थी।
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मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज हुआ था और बाद में उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देसी पिस्तौल, एक .315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए थे। बाद में पुलिस जांच के दौरान खैरा का नाम सामने आया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब किए गए खैरा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उन्हें 2015 के ड्रग्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 2022 में उन्हें जमानत मिल गई। फरवरी 2023 में शीर्ष अदालत ने ड्रग्स मामले में खैरा के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया। खैरा को 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
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