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हरियाणा में नई बीमा पॉलिसी लागू: दुर्घटना में मृत्यु पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपये

Tue, 03 Aug 2021 10:33 AM IST
ajay kumar यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अब हरियाणा में 50 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं अगर पुलिसकर्मी मुठभेड़ के दौरान शहीद होता है तो परिजनों को 65 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। अभी तक 50 लाख रुपये मिलते थे। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी के निधन पर अब एक करोड़ रुपये मिलेंगे लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी है। अभी तक 60 लाख रुपये मिलते थे। 
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हरियाणा पुलिस - फोटो : फाइल
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विस्तार
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हरियाणा के पुलिस कर्मियों के लिए नई बीमा पॉलिसी पहली अगस्त 2021 से लागू हो गई है। अगले 3 साल तक यह प्रभावी रहेगी। अब दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये मिलेंगे। दुर्घटना मृत्यु बीमा क्लेम के तहत यह राशि बिना शर्त 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है।

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पुलिस विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच पुलिस वेतन पैकेज के तहत एक अगस्त को ही इस संबंध में एमओयू हुआ है। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी के शहीद होने पर परिजन को 65 लाख रुपये दिए जाएंगे। अभी तक 50 लाख रुपये मिलते थे। डीजीपी की तरफ से एआईजी वेल्फेयर हामिद अख्तर ने पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

हामिद अख्तर ने पत्र में सभी पुलिस यूनिट के मुखिया को कहा है कि भविष्य में पुलिस कर्मियों के बीमा क्लेम के केस नए एमओयू में किए गए वित्तीय प्रावधानों के तहत ही भेजें। प्राकृतिक मृत्यु होने पर अब चार लाख रुपये पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों को दिए जाएंगे। अभी तक ढाई लाख रुपये दिए जाते थे। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर बीमा पॉलिसी अनुसार अब एक करोड़ रुपये आश्रितों को दिए जाएंगे। अभी तक 60 लाख रुपये मिल रहे थे। इसमें शर्त यह रहेगी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की टिकट वेतन खाते के साथ जुड़े डेबिट कार्ड से खरीदी गई हो।
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ये लाभ भी मिलेंगे

  • पुलिसकर्मी की स्थायी विकलांगता पर 40 लाख रुपये
  • अस्थायी आंशिक विकलांगता पर भी 40 लाख रुपये तक की सहायता
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस विभाग से वेतन लेने वाले सभी अनुबंध कर्मियों को 15 लाख रुपये
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मी के बच्चों को चार साल तक प्रति परिवार प्रति वर्ष एक लाख रुपये शिक्षा के लिए
  • सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 40 लाख मिलेंगे। अभी बीमा के तहत 17 लाख रुपये मिलते थे। इसमें तीस लाख रुपये बिना शर्त मिलेंगे व दस लाख रुपये पाने के लिए पेंशन डेबिट कार्ड हर महीने स्वाइप करना होगा

इन अधिकारियों को लागू कराने होंगे नए निर्देश
डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो मुख्यालय, डीजी अपराध मुख्यालय, निदेशक स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मधुबन, निदेशक एफएसएल मधुबन, एडीजीपी सीआईडी मुख्यालय, एडीजीपी पीटीसी सुनारिया, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, आईजी आईआरबी भोंडसी, आईजी एसटीएफ भोंडसी, आईजी एचएपी मधुबन, एसपी आरटीसी भोंडसी, डीसीपी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सभी जिलों के एसपी, एचएपी, आरआईबी के सभी कमाडेंट, एसपी कमांडो नेवल, एसपी रेलवे, एसपी एनएच ट्रैफिक, एसपी टेलीकॉम, पुलिस मुख्यालय पंचकूला की सभी शाखा प्रभारी। 

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