हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली शगुन राशि के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इससे लाभार्थियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन राशि के लिए लड़की के विवाह से एक माह पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए www.haryanawelfareschemes.org साइट पर लॉगइन किया जाएगा। पेज में कॉलम भरने के अतिरिक्त बीपीएल राशन कार्ड, माता-पिता का बैंक खाता नंबर, लड़की और लड़के की आयु संबंधी सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके अलावा विवाह के कार्ड की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
आवेदन के लिए अनिवार्य पात्रता होने पर एक माह के अंदर शगुन राशि सीधे पात्र के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। इस शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग तथा किसी भी वर्ग की विधवा महिला की लड़की के विवाह पर 41 हजार रुपये की राशि शगुन के रूप में प्रदान की जाती है। पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग की कन्या के विवाह में शगुन के रूप में 11 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं।